भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 के तहत कई अहम बदलाव किए हैं। राज्य के 19 धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। सरकार ने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अन्य शहरों में शराब के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी होगी।
नई नीति के तहत बिना पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा, रेस्टोरेंट और बार में अतिरिक्त सिटिंग स्पेस बढ़ाने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
शराब की दुकानें सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि होटल, रिसॉर्ट, क्लब और बार में सुबह 10 से रात 11:30 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। बार और क्लब संचालक अतिरिक्त शुल्क देकर समय सीमा बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस नीति के साथ अन्य तीन नीतियों में भी संशोधन किया गया है। सरकार के इन फैसलों का असर प्रदेश के राजस्व और उपभोक्ताओं पर व्यापक रूप से देखा जाएगा।