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इंदौर: 31 दिसंबर की रात अगर करनी है शराब पार्टी तो लेना होगा लाइसेंस

By Harshit Shukla

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भोपाल। वर्ष 2024 की विदाई के साथ नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और फार्म हाउस की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पार्टी में शराब परोसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग की टीमें 31 दिसंबर की रात को विभिन्न स्थानों पर निगरानी करेंगी। सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पार्टी स्थलों की पहचान की जा रही है। आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे आकस्मिक लाइसेंस लेकर ही शराब पार्टियां आयोजित करें।

वहीं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 31 दिसंबर को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर एसीपी अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि नशा करके वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी रोकी जाए। साथ ही, होटल और पब रात 12 बजे तक बंद कराने की सिफारिश की गई है। नाबालिगों को नशे में पाए जाने पर 24 घंटे बाद जमानत देने की बात कही गई है।

प्रशासन ने नए साल के आयोजन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए नियम बनाए हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बड़े आयोजनों पर रोक लगाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

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