रीवा। रेप केस में रीवा न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एमबीबीएस डॉक्टर विकास पटेल को 10 साल की सजा एवं एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। रीवा न्यायालय में सुनाए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए पीड़िता पक्ष के वकील रविंद्र पटेल ने बताया कि विकास पटेल ने छात्रा से दोस्ती करके शादी का झांसा देकर उसका शरीरिक शोषण करता रहा और जब वह डॉक्टर बन गया तो शादी करने से इंकार कर दिया। जिस पर पीड़िता ने महिला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती की शिकायत पर महिला थाना की पुलिस ने रेप केस सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की थी। तकरीबन 3 साल तक चले इस मुकदमे में अब रीवा न्यायालय ने आरोपी एमबीबीएस डॉक्टर विकास पटेल को 10 साल की सजा मुकर्रर कर दी है।
पीड़िता ने कर ली थी आत्महत्या
अधिवक्ता रविंद्र पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला साल 2021 का है। जब पीड़िता द्वारा महिला थाने में आरोपी डॉक्टर विकास पटेल के खिलाफ शिकायत की गई तो, डॉक्टर विकास पटेल और उसके पिता सहित घर के अन्य सदस्य पीड़िता युवती के घर पहुंच कर तरह-तरह की धमकी दिए थें। आरोपियों के इस व्यवहार से खफा पीड़िता ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर लिया था। मृत पूर्व दिए गए पीड़िता के बयान एवं तमाम गवाह और साक्ष्यों को सही पाते हुए कोर्ट ने विकास पटेल को पीड़िता छात्रा के शारीरिक शोषण का जिम्मेदार मानते हुए सजा सुनाई है।
डॉक्टर के परिवार पर भी दर्ज है मामला
अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता पहले ही गुजर गए थे और वह मामा के घर में रह रही थी जहां आरोपी विकास पटेल और उसके पिता एवं घर के अन्य सदस्यों ने महिला थाने में दर्ज केस को लेकर उसे धमकी दिए और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने में भी अपराध दर्ज है।
पढ़ाई के दौरान हुई थी जान पहचान
बताया जा रहा है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विकास पटेल की जान पहचान पीड़िता से भोपाल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। पीड़िता पीएससी की तैयारी कर रही थी और आरोप विकास पटेल डॉक्टर की पढाई कर रहा था।