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शराब घोटाले के आरोपी शोएब ढेबर पर जेल में अवैध प्रवेश और गाली-गलौज का आरोप, तीन महीने की मुलाकात पर रोक

By Harshit Shukla

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रायपुर केंद्रीय जेल में शराब घोटाले के आरोपी व विचाराधीन बंदी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर नियम तोड़कर पिता से मिलने की कोशिश करने का आरोप लगा है। गंज थाना पुलिस ने इस मामले में शोएब के खिलाफ धारा 221, 296 और 329 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है। घटना 4 अगस्त को हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 7 अगस्त को दर्ज की गई।

शिकायत के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के समय शोएब ढेबर ने मुलाकात कक्ष में तैनात प्रहरी मोहन लाल वर्मा पर धौंस जमाते हुए गाली-गलौज की और अवैध रूप से कक्ष में घुस गया। जेल नियमों के तहत इस समय केवल वकीलों को ही कैदियों से मिलने की अनुमति होती है, लेकिन शोएब जबरन अपने पिता से मिलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी आनंद किस्पोट्टा ने पूरी घटना की सूचना जेल अधीक्षक को दी।

जेल अधीक्षक ने घटना की लिखित शिकायत गंज थाना भेजी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि शोएब का यह कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालने और अवैध प्रवेश की श्रेणी में आता है। एफआईआर के बाद से आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

इसी घटना को गंभीर मानते हुए जेल प्रशासन ने भी शोएब के खिलाफ आंतरिक कार्रवाई की है। गुरुवार को आदेश जारी कर तीन महीने तक उसके किसी भी कैदी से मिलने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, जेल प्रहरियों ने अलग से गंज थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है।

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