बिहार। राज्य के पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से बिहार की नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।
ऐसा था सरकार का फैसला
जानकारी के तहत बिहार सरकार के द्वारा एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। इस तरह सामान्य श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत हिस्सा रह गया था। जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण भी शामिल है।
दरअसल बिहार विधानसभा में नवंबर 2023 को एक कानून पास किया गया था। जिसमें जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर दिया था। हाई कोर्ट ने 65 प्रतिशत आरक्षण को रद्रद कर दिया है। ऐसे में अब बिहार में 50 प्रतिशत आरक्षण का ही लाभ मिलेगा। अगर सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आरक्षण का मामला अटक सकता है।