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रीवा न्यायालय ने एक महिला को सुनाई मृत्युदंड की सजा, बहू ने बड़ी कू्ररता पूर्वक की थी सास की हत्या

By Viresh Singh

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रीवा। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा नें हत्या के एक मामले में आरोपी बहू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। रीवा न्यायायल में सुनाए गए फैसले के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव ने हत्या की आरोपी बहू कंचन कोल को सास सरोज कोल की हत्या का दोषी पाया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विद्रवान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पाया कि बहू ने बड़े ही कू्ररता पूर्वक अपनी सास सरोज कोल की हत्या की है। जिसके चलते अदालत ने हत्या मामले में उसे मृत्युदंड की सजा मुकर्रर की है।

यह था मामला

अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि 12 जुलाई 2022 को रीवा जिले के मनगंवा थाना के गगेव चौकी अंतर्गत अंतरैला के प्रयाग गांव की रहने वाली सरोज कोल की धारदार हंसिया से हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या के आरोप में उसकी बहू कंचन कोल एवं मृतिका के पति वाल्मीकि कोल के खिलाफ अपराध दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जहां हत्या मामले में पूरी गहनता के साथ सभी पहलुओं पर अदालत ने सुनवाई की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर कंचन कोल को सास सरोज कोल की हत्या में अदालत ने दोषी पाया और उसके खिलाफ न्यायालय ने सजा मुकर्रर की है।

 

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