जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिन्दु लड़की और मुस्लिम लड़के के विवाह को सही नही ठहराया है। जो खबरें आ रही है उसके तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के विवाह से जुड़े मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुआ विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए पुलिस सुरक्षा संबंधी मांग को भी खारिज कर दिया है।
---Advertisement---