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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षकों के 2023-24 भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

By Harshit Shukla

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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने राज्य में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने दिया।

क्या है मामला?

राज्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) सहित अन्य पदों पर भर्तियां होनी थीं। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन किया था, जहां इस श्रेणी के तहत 143 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान पुलिस महानिदेशक (DGP) ने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि भर्ती नियम 2007 की धारा 9(5) के तहत फिजिकल टेस्ट (सीने की चौड़ाई, ऊंचाई आदि) के मापदंडों को शिथिल करते हुए पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाए। गृह विभाग के अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता की आपत्ति

याचिकाकर्ता ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छूट देना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह आम नागरिकों के साथ भेदभाव के समान है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील की कि इस नियम को लागू करने से रोक लगाई जाए।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत सभी पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि यदि भर्ती नियमों में छूट दी जाती है, तो इसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। इस मामले में अंतिम फैसला आने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।

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