भोपाल। अगर आप मध्यप्रदेश के युवा हैं और खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद उपयोगी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अब युवाओं के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत इच्छुक आवेदक 50 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। साथ ही सरकार की ओर से लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए तैयार की गई है, जो रिटेल, सेवा क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग में काम शुरू करना चाहते हैं। रिटेल और सेवा क्षेत्र के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपये तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार लोन गारंटी शुल्क की भी प्रतिपूर्ति सात वर्षों तक करेगी।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है। साथ ही आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, पैन कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोटेशन जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदनकर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवा इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें।