भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों के कार्यकलापों लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। अब राज्य सरकार ने एक और फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सभी मदरसों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि यहां पढ़ रहे सभी छात्रों के भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है। इस दौरान फर्जी तरीके से गैर-मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या परिजनों के अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में कई मदरसे शासकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए अनेक गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी रूप से छात्र/छात्राओं के रूप में दर्ज कर रखा है। इसलिए उनका जल्द से जल्द सत्यापन किया जाना चाहिए।
सरकार ने अपने आदेश में ये कहा
मदरसों का भौतिक सत्यापन कार्य जाए जिससे यह पता चल सके कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे में यह पता चल सके की कहीं कोई मदरसा अनुदान के लिए फर्जी रूप से गैर-मुस्लिम अथवा मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज तो नहीं है। और स्त्यापन के दौरान अगर किसी भी मदरसे में।फर्जी बच्चों के नाम दर्ज हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर उनका अनुदान रोक दिया जाए। साथ ही उपयुक्त दाण्डिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।l
भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 28 (3) के अनुसार राज्य से किसी प्रकार की निधि या अनुदान प्राप्त करने वाली शैक्षिणिक संस्था में किसी अवयस्क को किसी धार्मिक शिक्षा या उपासना में।तबतक सम्मलित नही किया जा सकता जबतक उसके सरंक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नही दे दी है। अगर ऐसा काम करता कोई मदरसा पाया जाता है तो उसके सभी शासकीय अनुदान बंद किया जाए। इसके अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही एवं अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मदराओं का स्त्यापान जल्द पूरा कर लिया जाएगा । मदरसों में गैर-मुस्लिमों के साथ-साथ अगर मुस्लिम बच्चों के भी नाम फर्जी तरीके से दर्ज हैं या उनके अभिभावकों के मर्जी के खिलाफ उन्हे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उनके खिलाफ भी कारवाई को जायेगी।