बांग्लादेश। आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बीच बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण घटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर दी जाएगी जबकि 7 फ़ीसदी नौकरिया 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों तथा अन्य श्रेणी के लिए छोड़ी जाएं। जानकारी के तहत बांग्लादेश में अभी तक युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी।
हिंसा में सैकड़ों लोगों की है मौत
बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में फैली हिंसा में जहां तकरीबन 100 लोगों के मौत की खबरें सामने आई है वही प्रदर्शन के दौरान सैकड़ो लोग घायल हो गए। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लागू है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। इसी बीच बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें अब योग्यता पर आधारित सरकारी नौकरियों में 93 प्रतिशत लोगों की नियुक्ति दी जाएगी।