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खुले बोरवेल पर एमपी विधानसभा में लाया गया कानूनी बिल हुआ पास, होगी कार्रवाई, दिया जाएगा ईनाम

By Viresh Singh

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विधानसभा। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल लगातार हादसों को जन्म दे रहे हैं और खुले बोरवेल रखने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ मध्य प्रदेश विधानसभा ने लाए गए कानूनी बिल को पास कर दिया है। जिससे खुला बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ सरकार न सिर्फ एक्शन लेगी बल्कि बोर खनन से लेकर तमाम तरह की लापरवाही पर एक्शन होगा।

इस तरह की होगी कार्यवाही

विधानसभा में जो पास किए बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि खुला नलकूप एवं बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ 10000 से ₹25000 तक जुर्माना भरना होगा। दुर्घटना होने या मृत्यु होने पर संबंधित भूमि स्वामी और ड्रिल करने वाली कंपनी से बचाव राहत के दौरान आने वाले खर्च की राशि भी वसूली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए विधायक में प्रावधान किया गया है कि ड्रिलिंग अभिकरण का गठन किया जाएगा। नलकूप खनन से पहले इसे अनुमति लेनी होगी इसके लिए वह पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसमें नलकूप खनन वाले स्थान, खनन करने वाली कंपनी का नाम, भूमि स्वामी समेत तमाम तरह की जानकारी रहेगी।
यह भी प्रावधान किया गया है कि निष्क्री नलकूप और बोरवेल को 3 माह के अंदर भूमि स्वामी बंद करवाएगा। जिले के सक्षम अधिकारी को नलकूप के क्षेत्र में निरीक्षण करने एंव घटना रोकने के उपाय करने के अधिकार होंगे।

शिकायत पर इनाम का प्रावधान

जिला दंडाधिकारी के द्वारा खुले बोरवेल के संबंध में शिकायत मिलने पर एवं सूचना देने वाले को ₹10000 का इनाम भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं प्रशासन द्वारा जो भी बोरवेल बंद करवाने में खर्च आएगा वह भूमि स्वामी से ही वसूल किया जाएगा।

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