नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को नीट यूजी परीक्षा 2024 पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डिबाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की बेंच ने याचिकाकर्ता के साथ ही एनडीए और केंद्र सरकार के जवाब पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। कोर्ट को परीक्षा में धांधली के कोई ऐसे सबूत नहीं मिले, जिससे पूरी परीक्षा को निरस्त किया जा सकें और दोबारा परीक्षा कराई जा सकें। कोर्ट का कहना है कि इससे देश भर के 24 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा।
दोबारा जारी करे रिजल्ट
कोर्ट ने एनडीए को पूरी नीट परीक्षा का फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर जो फैसला सुनाया उसमें कोर्ट ने कहा है की परीक्षा को दोबारा करना उचित नहीं है और इसमें 24 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन सालों के जो नतीजे पर समीक्षा की गई उसमें खामी और धांधली के कोई सबूत नहीं मिले। परीक्षा की पवित्र के उल्लंघन के संकेत नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि ऐसी कोई धाधली नहीं जिससे परीक्षा को रद्द किया जाए। पटना और हजारीबाग पेपर लीक में 155 छात्रों के लाभ संकेत मिले और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कुछ इस तरह के प्रमुख बिंदुओं के साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर भी कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उल्लेख किए हैं।