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इंदौर: बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को 1 अगस्त से नहीं मिलेगा पेट्रोल

By Harshit Shukla

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भोपाल। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में लगातार आठवीं बार खिताब जीतने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। आगामी 1 अगस्त से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

यह निर्णय जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत लिया है। समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। आदेश बुधवार को जारी किया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि शहर के सभी ईंधन पंपों को यह नियम सख्ती से पालन करना होगा।

जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम नागरिकों को हेलमेट पहनने की आदत डालने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर में नियमों के लगातार उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरटीओ प्रदीप शर्मा के अनुसार जिले में वर्तमान में लगभग 21 लाख वाहन सड़कों पर हैं, जिनमें करीब 16 लाख दोपहिया वाहन हैं।

यह कदम सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

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