भोपाल। जबलपुर से आई एक बड़ी खबर में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पैरामेडिकल कॉलेजों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन कॉलेजों को दी जा रही मान्यताओं पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश उन मामलों को लेकर दिया गया है जिनमें कॉलेजों को बैकडेट में यानी पिछली तारीखों से मान्यता दी जा रही थी।
जानकारी के अनुसार, कई कॉलेजों ने वर्ष 2023 के सत्र के लिए बिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराए ही छात्रों को एडमिशन दे दिए थे। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता था, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने मान्यता प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई।
कोर्ट ने इस विषय पर सख्ती बरतते हुए फिलहाल सभी मान्यताओं की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि, हाईकोर्ट का विस्तृत और अंतिम आदेश आना अभी बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। वहीं, छात्रों और अभिभावकों के बीच भी इस आदेश के बाद स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।