भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर मनमानी वसूली रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पतालों को अपनी सेवाओं की रेट लिस्ट prominently प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अस्पतालों के काउंटर पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि रोगी या उनके परिजनों द्वारा मांगे जाने पर अस्पताल प्रबंधन को रेट लिस्ट दिखानी होगी। यदि किसी अस्पताल को रेट लिस्ट में बदलाव करना है, तो उसे इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को देनी होगी। संशोधित रेट लिस्ट भी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।
इस निर्देश के तहत यदि कोई अस्पताल बिना रेट लिस्ट के अतिरिक्त शुल्क वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनमाने रेट रोकने के लिए सीएमएचओ को नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम मरीजों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए उठाया गया है, जिससे अस्पतालों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।