भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर के बीजेपी पार्षद पर रेप का आरोप लगा है। एक महिला ने कहा कि पार्षद ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया है। पुलिस ने पार्षद के खिलाफ बुधवार को रेप का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
मदद के बहाने रेप
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 32 साल की एक महिला ने स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उसका यह भी आरोप है की पार्षद उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार रेप) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जायेगी।
डीसीपी दंडोतिया ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार वह पार्षद को करोना के समय से ही जानती थी। महिला के तलाक के बाद उसे आर्थिक परेशानियां थीं। उसके ऊपर लोन भी था। आरोपी ने महिला से कहा कि मैं लोन चुकाने में मदद करूँगा और तुम्हे अपने दफ्तर में नौकरी भी दूंगा। आरोपी ने नौकरी तो दी लेकिन बाद में निकाल दिया उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उसे धमकाया भी। महिला ने जान जाने के डर से शिकायत दर्ज कराई है ।