इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर द्वारा खुले बोरवेल को बंद कराने के लिए अब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खबरों के तहत इंदौर कलेक्टर द्वारा इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनूपयोगी खुले बोरबेल एवं नलकूप की सूचना देने पर सूचना देने वाले को ईनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹10000 दिए जाने दिए जाने की घोषणा किए है। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी आशीष सिंह द्वारा इस संबंध में एक सूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि नलकूप-बोरवेल में पानी सूख जाने के बाद नलकूप या बोरवेल मालिक के द्वारा उसे खुला छोड़ दिया जाता है और इस तरह की लापरवाही हादसे का कारण बन रही है। खुले बोरवेल में बच्चे गिर रहे हैं और ऐसे अनुपयोगी जलस्रोत हादसे का कारण बन रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कार्यालय द्वारा धारा 140 अंतर्गत अनुपयोगी खुले नलकूपों, बोरवेल को मजबूत ढक्कन से बंद करने के आदेश जारी किए गए है। ऐसा न करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
जारी किया गया नंबर
इंदौर प्रशासन द्वारा जनता को सूचित किया गया है कि इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ऐसे नलकूप या बोरवेल खुले हैं तो उन्हें कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-12 में व्यक्तिगत अथवा टेलीफोन नंबर 0731181 पर अथवा मोबाइल नंबर 9926734403 पर सुबह 9ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक सूचना दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे ₹10000 का इनाम भी दिया जाएगा।