रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 को पूरी तरह लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत अब राज्यभर में दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रह सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस नीति से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इससे पहले, दुकानों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधानुसार संचालन करने की पूरी छूट मिल गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा।
वहीं सरकार ने व्यापार में लचीलापन लाने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा, दुकान मालिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
नई नीति के तहत दुकानों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मौजूदा पंजीकृत दुकानों को छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। यदि कोई व्यापारी इस अवधि के बाद आवेदन करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा और वे पहले की तरह तय समय पर ही संचालित होंगी।