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लव जिहाद पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, ताउम्र जेल का विधानसभा में किया विधेयक पेश

By Viresh Singh

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उत्तर प्रदेश। देश के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद को लेकर शुरू से सख्त है और एक बार फिर इसके खिलाफ विधानसभा में एक विधेयक पेश की है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म समंपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2024 पेश करते हुए योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन पर सजा को न सिर्फ सख्त बना रही बल्कि दोगुनी करने की तैयारी कर ली है।
ज्ञात हो कि चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चाहे जो भी रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व विचारों से मुंह नही मोड़ रहे है। हाल ही में कावड़ यात्रा पर दुकान संचालकों को नाम और जानकारी उल्लेख करने का मामला चर्चा मे रहा है, हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है, वही अभी योगी सरकार लव जिहाद पर एक बार फिर सख्त नजर आ रही हैं और यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सरकार कड़ी सजा बनाए जाने का फैसला कि है। जिसके तहत ऐसे अपराधों में पहली बार अजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है।
मीडिया खबरों के तहत विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म समंपरिवर्तन विधायक प्रतिषेध 2024 पेश किया है। जिसमें ऐसे अपराधों पर सजा दोगुनी कर दी गई है।

कुछ ऐसा है प्रस्ताव

दरअसल योगी सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है उसके तहत 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था। 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर कानूनी जामा पहनाया गया था। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा 50000 तक का जुर्माना तय था।
प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, या उस पर हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।

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