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मथुरा कृष्णजन्म भूमि पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, मुस्लिम पक्ष को झटका

By Viresh Singh

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यूपी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। मीडिया खबरों के तहत गुरुवार को सुनाए गए अंहम फैसले में मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग किया था। हाई कोर्ट ने कंहा कि लगाए गए सभी आवेदन सुनवाई योग्य है और अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है।

वकील ने कहा महत्वपूर्ण फैसला

मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लगाए गए 18 आवेदन पत्रों को स्वीकार करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट में दाखिल हिंदू पक्ष के 18 सभी आवेदनों को सुनवाई योग्य माना और चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गए सभी आवेदनों में शाही ईदगाह की संपूर्ण भूमि अधिग्रहण कर मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के अलावा अन्य मांगे की गई है। जिस पर मुस्मिल पक्ष की ओर से आवेदन लगाया गया था कि हिन्दु पक्ष के द्वारा लगाए गए 18 आवेदन में सुनवाई के लिए कुछ नही और सभी आवेदनों को खारिज किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आवेदन सुनवाई योग्य है और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन को निरस्त कर दिया और 12 अगस्त को हाईकोर्ट सभी आवेदनों पर सुनवाई करेगा।

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