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CM योगी ने फैमिली आईडी को लेकर दिए निर्देश: कहा-हर परिवार के पास हो परिवार पासबुक, आईडी में हर जरूरत का डेटा रहेगा सेव

By Shashikant Mishra

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही ‘परिवार आईडी’ प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार-सेवायोजन से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश मे परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है जबकि एक लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है।

ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए https://familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जा रही है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा। परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को परिवार आईडी से लिंकेज करें

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 76 योजनाओं और सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। अवशेष सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को परिवार आईडी से लिंकेज किया जाए। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पास बुक एवं फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए।

 

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