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पेपर लीक पर बना सबसे कठोर कानून, दोषी पाए गए तो 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना..

By Harshit Shukla

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नई दिल्ली। देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद छात्र सड़क पर उतर आएं हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून पारित कर दिया है। केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है। इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर को लीक होने से बचाना, नक़ल रोकना होगा।

इस साल फ़रवरी में पारित हुआ यह कानून 22 जून से लागू कर दिया गया है । इस अधिनियम के तहत आरोपी को 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही एक करोड़ का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि कब तक इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है तब उन्होंने बताया की मंत्रालय नियम बना रहा है।

इन 15 काम से बचें नहीं तो होगी सजा 

लोक परीक्षा कानून 2024 में अभी तक 15 ऐसी संदिग्ध गतिविधियों को चिन्हित किया गया जिसमे अगर किसी को दोषी पाया गया तो सजा मिलेगी। नीचे इन 15 गतिविधियों की जानकारी दी गई है।

  • किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से पहले उसका प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना।
  • लीक करने के बाद दूसरों को शामिल करना।
  • अगर आपके पास कोई अधिकार नहीं है फिर भी आप प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखते हैं या अपने पास भी रखते हैं।
  • परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर।
  • परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की लिखने में किसी भी प्रकार मदद करना। आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में।
  • असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर।
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की अनदेखी करना
  • उन डॉक्यूमेंट के साथ से छेड़छाड़ करना  जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।
  • जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना ताकि परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी हो।
  • परीक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करना।
  • उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी  करना।
  • पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी को धमकाना ताकि परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो।
  • फर्जी वेबसाइट बना कर पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने पर।
  • साथ ही फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा सजा मिल सकती है।

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