भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मदरसों में शिक्षा के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने इस संबंध में सरकार को 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का समय दिया है।
क्या है मामला?
आपको बता दें कि भोपाल स्थित एक शिक्षण संगठन के अध्यक्ष और सचिव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया था। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए एक विशेष योजना लागू की थी, जिसमें 60% फंड केंद्र और 40% फंड राज्य सरकार को देना था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2017 से फंड जारी न होने के कारण मदरसों में शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसको लेकर कई बार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को इस योजना को पुनः चालू करने के लिए केंद्र से सहयोग लेना होगा ताकि मदरसों में पढ़ाई बाधित न हो।