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पुरानी दरों पर हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां, मकान और दुकानों पर 30% तक की छूट

By Harshit Shukla

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रायपुर। प्रदेशभर में हाउसिंग बोर्ड ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर मकान और दुकानें देने की योजना शुरू की है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत, खरीदारों को 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जिससे वे 10 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। यह विशेष ऑफर 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

राज्यभर के विभिन्न शहरों में हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों पर यह छूट दी जा रही है। नवा रायपुर में 20%, शंकर नगर और बोरियाकला में 30%, डूमरतराई फेस-1 में 20% और डूमरतराई फेस-2 सहित बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 30% की छूट मिल रही है।

हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, राज्यभर में स्वतंत्र मकान, फ्लैट्स, दुकानें और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और अन्य शहरों में कई प्रोजेक्ट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

लोन की सुविधा भी दी जा रही है। यदि खरीदार 35% राशि अग्रिम जमा करता है, तो शेष 65% राशि को 5, 10 या 12 वर्षों की अवधि के लिए हाउसिंग बोर्ड से लोन लिया जा सकता है। इससे खरीदारों को आसान भुगतान विकल्प मिलेंगे।

 

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