भोपाल। मध्य प्रदेश में 228 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप 29 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें कुल 5 करोड़ 61 लाख 38 हजार 277 मतदाता शामिल हैं। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां 28 नवंबर तक स्वीकार की जाएंगी। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के चलते इन क्षेत्रों में फिलहाल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह के अनुसार, फरवरी से अक्टूबर के बीच करीब 6.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि 7.47 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में कुल पुरुष मतदाता 2,87,82,296 और महिला मतदाता 2,72,80,147 हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 1,202 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 74,632 है, जिनमें से 72,198 पुरुष और 2,434 महिलाएं हैं।
विशेष अभियान और अंतिम प्रकाशन की तिथि
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आईडी में संशोधन या मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 9, 10, 16 और 17 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर लिया जाएगा, और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा।
युवा मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पर भेजा जाएगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम जुड़वाने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप का भी उपयोग कर सकते हैं।