भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद सभी शासकीय और संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। अब कर्मचारी हर साल पंच लाख रुपए तक निशुल्क उपचार करा सकते हैं।
इस सुविधा संबंधी आदेश को राज्य की लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी और पंचायत से जुड़े संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाए।
सरकार पिछले साल से से इसपर काम कर रही है। अब इस योजना को अमलीजामा पहनाने का समय आ गया है। इस संबंध में सम्बंधित विभागों जैसे महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
साथ ही सरकार के कुछ नियम भी हैं अगर कोई व्यक्ति उसपर फिट नहीं होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी परिवार का कोई सदस्य गत तीन सालों में किसी भी वर्ष में आयकर दाता होगा तो उसे सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ ले रहा होगा तो उसे भी यह लाभ नहीं मिलेगा। साथ अगर कोई सदस्य किसी शासकीय विभाग में हो और वह इस योजना का लाभ ले रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को यह लाभ नहीं मिलेगा।