रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल (SBC) के चुनाव कार्यक्रम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और SBC को एक दिन के भीतर स्पष्ट गाइडलाइन पेश करने का आदेश दिया है। 18 मार्च 2025 को दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।
कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं पर असंतोष जताते हुए सवाल किया कि पहले 180 दिन की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब इसे 45 दिन में सीमित कर दिया गया है। कोर्ट ने बीसीआई द्वारा अब तक शपथपत्र प्रस्तुत न करने पर भी नाराजगी व्यक्त की और जल्द आवश्यक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए और चुनाव बीसीआई के नियमों और अधिसूचनाओं के अनुरूप ही होने चाहिए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो सके। कोर्ट के सख्त रुख के बाद अधिवक्ता समुदाय को जल्द नई कार्यकारिणी मिलने की उम्मीद है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2025 को होगी।