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हाईवे और सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

By Harshit Shukla

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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में  हाईवे और सड़कों से आवारा मवेशियों की समस्या पर हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने शासन को 23 अक्टूबर 2024 के आदेशों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है और इसे अंतिम रूप देने में 15 दिन लगेंगे। कोर्ट ने यह समय देते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को तय की है।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि मवेशियों की समस्या रोकने के लिए उठाए गए कदमों और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर व सरगुजा संभागीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर नया हलफनामा पेश करें। साथ ही, अन्य राज्यों की कार्य प्रणाली पर गठित समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने शासन को इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने और कार्य योजना पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

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