फास्टैग। सड़क मार्गों पर सरपट वाहन दौड़ने वाले वाहन चालकों के लिए टोल प्लाजा में फास्टैग से टैक्स की वसूली टोल नाका पर की जा रही है। जिससे कंम समय में वाहन चालक टैक्स चुकता करके आगे निकल सकें, तो वही 1 अगस्त से फास्टैग को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। फास्टैग में बदलाव करके टोल प्लाजा की भीड़ को कंम करने एवं सरलता और सुविधा मुहैया कराने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। मीडिया खबरों के तहत और एनपीसीआई ने फास्टैग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें फास्टैग के लिए केवाईसी कराना जरूरी हो गया। वाहन संचालको को केवाईसी 31 अक्टूबर तक पूरा कराना होगा।
फास्ट्रेक कंपनियां 31 अक्टूबर तक 3 से 5 साल पहले जारी किए गए सभी फास्ट्रेक के लिए केवाईसी पूरी करने की जरूरत बताई है। तो वही फास्टैग का केवाईसी कराए जाने के बाद 1 अगस्त से फास्ट ट्रैक का उपयोग संभव होगा। पुराने वाहन चालकों को कंपनियों के नियम शर्तों अनुसार 3 से 5 साल पुराने फास्ट ट्रैक में केवाईसी अपडेट करना और 5 साल से ज्यादा पुराने फास्ट ट्रैक को 31 अक्टूबर तक बदलना शामिल किया गया है।
1 अगस्त से लागू होंगे यह नियम
– 5 साल पुराने फास्टैग का बदलाव
– 3 साल पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी अपडेट
– फास्टैग से वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर लिंक करना
– नई गाड़ी खरीदने के 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना
– फास्टैग प्रदाताओं को अपने डेटाबेस को वेरिफाई करना होगा
– कार के आगे और साइड की साफ तस्वीरें अपलोड करना
– फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा
– 31 अक्तूबर, 2024 तक केवाईसी की जरूरतें पूरी करना।