रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब किसान 2 से 10 एकड़ कृषि भूमि पर अधिकतम तीन मंजिला मकान बना सकेंगे। इसके लिए केवल निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और भूमि का उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) स्वतः मान्य होगा। यह सुविधा ‘छत्तीसगढ़ किफायती आवास योजना 2025’ के तहत मिलेगी।
योजना के अंतर्गत भूखंड का अधिकतम आकार 150 वर्ग मीटर और प्रति इकाई क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर तक होगा। सामूहिक व संयुक्त आवासों को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते भूमि पारिवारिक विवाद से मुक्त हो। बिल्डर या कॉलोनाइजर सहकारी संस्था के रूप में इसमें भाग ले सकेंगे।
कम से कम 3.25 एकड़ भूमि और 1.25 एकड़ का आवासीय उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही नौ मीटर चौड़ी सड़क, छह मीटर आंतरिक मार्ग और 5% खुला क्षेत्र भी जरूरी होगा। भवन की ऊंचाई अधिकतम नौ मीटर (ग्राउंड प्लस दो मंजिला) तय की गई है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि नियमों के पालन में कठिनाई आती है, तो वह समाधान हेतु आदेश जारी करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विकास को बढ़ावा देगी।