भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में गबन की घटनाओं को रोकने के लिए एक जनवरी 2025 से कैशलेस भुगतान को अनिवार्य किया जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट में गबन के मामलों का मुख्य कारण नकद लेन-देन और संव्यवहार का लेखा-जोखा ठीक से न होना पाया गया।
भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में एक मई 2024 से नगद लेन-देन पर प्रतिबंध लागू किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस मॉडल को राज्यभर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध पुलिस कल्याण के पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर बाजार और छह लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली अन्य गतिविधियों पर लागू होगा।
हालांकि, पचमढ़ी स्थित पेट्रोल पंप को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमित सुविधा के कारण नगद लेन-देन में छूट दी गई है। यहां सभी भुगतान डिजिटल माध्यम या चेक के जरिए होंगे। नोडल अधिकारी दैनिक समीक्षा करेंगे। पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और सेनानियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की उम्मीद है।