लखनऊ। देश भर में मचे पेपर लीक बवाल को देखते हुए यूपी सरकार इस मामले में बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार पेपर लीक को लेकर एक नया कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी। इस क़ानून के तहत अगर किसी पर पेपर लीक करने के आरोप साबित होता है तो उसे दो साल से लेकर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त है। नीट, नेट और यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए कानून बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए यूपी सरकार राज्य सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आ रही है । इसके तहत पेपर लीक मामले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । जिसमे दो साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर एक करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है ।
इस प्रस्ताव को मौजूदा सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यह कानून में शामिल होगा कि अगर पेपर लीक या अन्य कारणों से कोई भी परीक्षा अवरोधित होती है तो उसमे आने वाले खर्चे की भरपाई सल्वार गैंग से वसूल किया जायेगा ।