वाराणसी। दहेज के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है। खबरों के तहत शादी या शादी के बाद भी दहेज न लेने की उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा। दरअसल शासन उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिशोध नियमावली 2024 का शक्ति से पालन कराने के लिए अब उत्तर प्रदेश प्रशासन सख्त हो गया है। जानकारी के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2024 के तहत दहेज को प्रतिबंधित किया गया है। इसका पालन नहीं हो पा रहा था। सरकारी नौकरी लड़का कर रहा है तो दहेज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, अब शासन के इस आदेश के बाद दहेज लोभी ऐसा नहीं कर पाएंगे।
देना होगा शपथ पत्र
खबरों के तहत महिला कल्याण विभाग की निर्देशक संदीप कौर ने सभी विभाग अध्यक्षों को इसके लिए पत्र जारी करके दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके तहत सरकारी सेवकों से शादी में शादी के बाद दहेज न लेने के लिए अब उन्हे शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में एक शपथ पत्र देना होगा। जिसमें स्पष्ट करना होगा कि उसने शादी के समय या बाद में कोई दहेज नहीं लिया और ना ही मांग करेगा। शासन के इस निर्णय का कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया हैं तो वही स्कूल के टीचरों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि वह अपने स्टूडेंट को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे कि वे पढ़ी-लिखी लड़की से शादी करें और दहेज प्रतिशोध अधिनियम का पालन करें।