नई दिल्ली। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मुंबई की एक अदालत ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत दोषी करार दिया है। इसमें सजा के तहत 15 दिन की साधारण कारावास दिया गया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।अदालत ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहरा। साथ उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसे मुआवजे के तौर पर राउत से वसूला जाएगा।
सजा के बाद जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब वह कोर्ट के बाहर शांत बैठे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब मई जेल चला जाऊंगा।हालांकि उनके वकील भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
राउत के द्वारा दायर आवेदन पर उनकी साज़ को अदालत ने 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। अब राउत 15,000 का मुचलका भरने और कुछ औपचारिकताओं के बाद घर जा सकेगे। गौरतलब है कि मेधा सोमैया ने अदालत में दायर एक याचिका में कहा था कि राउत ने उनपर और उनके पति पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर गलत आरोप लगाये हैं। राउत ने मीरा भायंदर नगर निगम के इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है।