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एमपी के कोचिंग सेंटरों पर सरकार का शिकंजा, छात्रों के एडमिशन एवं फीस को लेकर आदेश जारी

By Viresh Singh

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एमपी। मध्य प्रदेश के कोचिंग सेंटरों में चल रही मनमानी को लेकर सरकार का शिकंजा शुरू हो गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 16 साल से कंम आयु के छात्र-छात्राओं को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं कर सकेंगे, दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर के संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके तहत कोचिंग सेंटर संचालक मनमानी फीस की वसूली नहीं कर सकते तो वही 16 साल से कंम आयु के विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देंगे। इस पर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने केन्द्र के निर्देष का पालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया है हालांकि आदेश का मसौदा अभी सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि एमपी सरकार जल्द ही एक गाइड लाइन जारी जारी करेगी।

एक लाख तक है जुर्माना

केन्द्र सरकार के द्वारा जो गाइड लाइन जारी की गई है उसके तहत कोचिंग सेंटर संचालक के द्वारा मनमानी किए जाने एवं 16 साल से कंम आयु के बच्चों को प्रवेश देने पर 100000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। जानकारी के तहत पहली बार नियम की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर संचालक को 25000 रूपए और दूसरी बार 100000 रूपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी वह नियम का पालन नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने का भी प्रावधान केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में रखा है।

40000 से अधिक है कोचिंग सेंटर

जानकारी के तहत मध्य प्रदेश में तकरीबन 40000 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं। दरअसल कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों में मानसिक तनाव एवं आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत 16 साल से कंम आयु के बच्चों को एडमिशन न दिए जाने एवं मनमानी फीस वसूली सहित गाइडलाइन में अन्य प्रावधान रखे गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 40000 कोचिंग सेंटर संचालकों को नए नियम का पालन करते हुए सेंटर का संचालन करना होगा।

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