रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले से निजी स्कूल संचालकों, अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुदान प्राप्त अशासकीय और अन्य निजी स्कूलों में इस तरह की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी, वे अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करेंगे।
राज्य सरकार ने बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में इन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की थी, जिसका निजी स्कूल संघ और अभिभावक संघ ने विरोध किया। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि स्कूल पहले से ही सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न का पालन कर रहे हैं, ऐसे में बोर्ड परीक्षा लागू करना अनुचित है।
हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अन्य राज्यों में ऐसा नियम क्यों नहीं है और इसके औचित्य पर सवाल उठाए। अब सरकार को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे।
इस बीच, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं बोर्ड परीक्षा हिन्दी विषय के साथ शुरू हुई। जिले में 14,599 परीक्षार्थियों में से 14,044 उपस्थित रहे, जबकि 555 अनुपस्थित रहे। पहले दिन कोई नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।