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अब सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने वालों की खैर नहीं, हो सकती है उम्र कैद

By Harshit Shukla

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लखनऊ। अब सोशल मीडिया के जरिए हिंसा या अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं। मंगलवार को यूपी सरकार ने  उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस नए नियम का ऐलान किया गया। इसके तहत आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रवधान किये गए हैं इसके तहत आरोपी पाए जाने पर  उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है   

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती थी लेकिन योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर आई है अगर कोई भी इसके तहत दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है

आपको बता दें कि यूपी सरकार अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब के जरिए अपने सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों को कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के जरिए जन-जन तक पहुंचाना चाहती है। सरकार की पॉलिसी के तहत जो लोग इन कंटेंट्स को शेयर करेगे उन्हें विज्ञापन देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा

प्रतिमाह इतनी राशि का भुगतान

सरकार की इस पॉलिसी का लाभ  लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को चार श्रेणियों बांटा गया है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। वहीं  यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

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