नई दिल्ली। आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में करीब 17 महीने से जेल में बंद थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। कोर्ट ने सिसोदिया को दस लाख रुपए का बांड जमा करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने पहले शराब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मनीष ने निचली अदालत में सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में 14 अर्जियां दाखिल की थीं।
सुनवाई के दौरान ईडी के वालों ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया को जमानत देने की शर्तों में दिल्ली सचिवालय न जाना भी शामिल किया जाए। लेकिन ईडी की इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि वहां जब कुछ बरामद नही किया गया तो ऐसी शर्तें नही लगा सकते।
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कई बार अर्जी लगा चुके थे। इससे पहले छह अगस्त को जमानत पर बहस के दौरान फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वहीं सीबीआई और ईडी ने उनकी जमानत विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं।