रायपुर। छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक छात्र आदित्य श्रीवास्तव की शिकायत पर एयर इंडिया को उपभोक्ता आयोग ने 91 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला 2019 का है, जब एयर इंडिया के कर्मचारियों ने आदित्य को बैग का वजन अधिक होने का हवाला देकर यात्रा से रोक दिया था। इससे छात्र को न केवल अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी, बल्कि टिकट की राशि भी वापस नहीं दी गई।
जानकारी की माने तो बसंत विहार कॉलोनी, न्यू पुरैना निवासी आदित्य श्रीवास्तव जर्मनी के बर्लिन में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 29 अगस्त 2019 को रायपुर से बर्लिन तक तीन कनेक्टिंग फ्लाइट्स की टिकट बुक की थी। एक नवंबर को माना एयरपोर्ट पर उन्हें बैग का वजन अधिक होने की बात कहकर रोका गया। इस कारण वह अपनी यात्रा नहीं कर सके। जब आदित्य ने एयर इंडिया को नोटिस भेजकर 37 हजार रुपये की टिकट राशि वापस मांगी, तो कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
पांच साल तक चली सुनवाई के बाद रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया की सेवा में कमी को साबित मानते हुए कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा और सदस्य निरुपमा प्रधान व अनिल कुमार अग्निहोत्री ने कंपनी के दिल्ली मुख्यालय और एयरपोर्ट बुकिंग ऑफिस के प्रबंधक को संयुक्त रूप से 91 हजार रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने का आदेश दिया।
आयोग ने छात्र को टिकट की राशि 36 हजार रुपये के साथ 25 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और 30 हजार रुपये अन्य खर्चों के लिए देने का निर्देश दिया। अधिवक्ता सुचित्रा वर्धन ने कहा कि यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।