भोपाल। उत्तर प्रदेश के जैसी व्यवस्था अब मध्यप्रदेश में भी होगी इसके लिए भी आदेश जारी हुआ है। मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में नगर निगम ने आदेश जारी कर कहा है कि शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर जरुर लिखें ।
आपको बता दें कि यूपी सरकार ने ऐसा ही निर्देश कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए दिया है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम का फरमान जारी हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक, उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि 26 सितंबर 2002 को उज्जैन की महापौर परिषद ने को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उसके बाद आ रही अड़चनों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था लेकिन अब इसे लागू किया जायेगा
नहीं तो लगेगा जुर्माना…
मेयर मुकेश टटवाल ने शनिवार को बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार अपराध होने पर 2000 का अर्थदंड लगाया जायेगा और दूसरी बार करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मेयर ने इस आदेश के पीछे अपनी मंशा साफ़ करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ना की मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।