रांची। भाजपा नेता एवं केन्द्रीय मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ संमन जारी किया है। जिसके तहत राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर 11 जून को हाजिर होना पड़ेगा।
साल 2018 का है मामला
खबरों के तहत रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जो संमन जारी किया है यह मामला साल 2018 का है। जहां भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर किया था कि भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। याचिका दायर करते हुए भाजपा नेता ने आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अमित शाह पर टिप्पणी किया था कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता और ना होगा।
इस मामले को लेकर नवीन झा ने रांची कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि राहुल गांधी ने उनके नेता और उनकी पार्टी के खिलाफ गलत बयान दिया है। इस मामले में रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ संमन जारी किया था तो वही संमन जारी होने पर राहुल गांधी के वकील ने उच्च न्यायालय की शरण ली, लेकिन वहां से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट से याचिका खारिश होने के बाद रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है। जिसके तहत राहुल गांधी को न्यायालय ने सशरीर 11 जून को कोर्ट में पेश होने का संमन जारी किया है। यह जानकारी याचिका कर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने मीडिया को दिए हैं।