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एमपी के वकील बिना काले कोट के कर सकेंगे वकालत, गर्मी से मिलेगी राहत

By Viresh Singh

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एमपी। मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को अब गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें कोर्ट में काली कोट पहनने से 3 महीने के लिए राहत मिलने जा रही है। खबरों के तहत मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने फैसला लिया है कि गर्मी में अधिवक्ता बिना काले कोट के ही न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं, हालांकि इस निर्णय का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पालन नहीं होगा और उन्हें अपने पूरे ड्रेस पर ही हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी होगी।

3 महीने के लिए राहत

दरअसल मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक वकीलों के काले कोर्ट पहन कर न्यायालय में पैरवी करने की छूट दी गई है, जिससे तपती गर्मी में वकीलों को गर्मी से परेशानी का सामना न करना पड़े।

निश्चित किया गया है ड्रेस

राज्य अधिवक्ता परिषद ने निणर्य लिया है कि न्यायालय में अनुशासन प्रभावित न हो सके इसके लिए अधिवक्ताओं को कोट के अलवा अपना ड्रेस कोड पहनना होगा। जिसके तहत सफेद शर्ट, काला पैंट अथवा काला सफेद धारी वाला पैट एवं एडवोकेट बैंड बांधकर ही न्यायालय में प्रवेश करना होगा।

वकीलों को मिलेगी राहत

तपती गर्मी के बाद भी तहसील से लेकर जिला न्यायालय एवं अन्य कोर्ट में अधिवक्ता काली कोट पहनकर पैरवी करने के लिए पहुच रहे ह। इस तपती गर्मी में उन्हें नए आदेश के तहत राहत मिलेगी और वह एक निश्चित ड्रेस कोड में कोर्ट के अंदर पहुंचकर वे पैरवी कर सकेगें।

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